ग्वालियर।
वर्ष 2023 के गांजा तस्करी प्रकरण में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने योगेश साहू और जीतू कुशवाह को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई, तो दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह सजा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20 (बी)(ii)(बी) के तहत अपराध सिद्ध होने पर सुनाई गई।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि घटना 30 अप्रैल 2023 की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं।
सूचना के आधार पर थाना बहोड़ापुर क्षेत्र की पुरानी छावनी कॉलोनी में पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल पर रखे सफेद प्लास्टिक के कट्टे से 11 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए गांजे की जब्ती, सीलिंग और नमूने एफएसएल जांच के लिए भेजे। एफएसएल रिपोर्ट में बरामद पदार्थ गांजा पाया गया।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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