आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रह, परिवहन के विरुद्ध चलाया गया विशेष अभियान
आबकारी वृत्त प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई छापामार कार्रवाई
कार्यवाही में कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध कर दो आरोपी एवं कुल 11.88 देशी मदिरा प्लेन जप्त की गई
आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश एवं कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव एवं डॉ. प्रमोद कुमार झा आबकारी उपायुक्त ग्वालियर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड श्री के.एल. भगोरा के मार्ग दर्शन में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रह, परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत दिनांक 30 जनवरी 2025 को वृत्त प्रभारी वृत्त भिण्ड क्र. 02 के द्वारा कुल 2 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत पंजीबद्ध कर जिसमें एक आरोपी 17 पाव देशी कुल 3.06 ब.ली. मदिरा एवं एक अज्ञात प्रकरण में 34 पाव कुल 6.12 देशी मदिरा प्लेन जप्त की गई जिसकी कुल कीमत 3570/- रूपए है। समस्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक रवि शंकर तिवारी एवं आबकारी आरक्षक धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के द्वारा की गई एवं वृत्त गोहद के वृत्त प्रभारी को शिकायती आवेदन द्वारा मिली सूचना के आधार आरोपी थानसिंह से 15 पाव कुल 2.7 प्लेन मदिरा जप्त की जिसकी कीमत लगभग रु.1050/- है। म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया। समस्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार एवं आरक्षक ब्रजेश कुमार के द्वारा की गई।
जिले की समस्त कार्यवाही में कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध कर दो आरोपी एवं कुल 11.88 देशी मदिरा प्लेन जप्त की जिसकी कीमत लगभग रु.4620/- है।
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