मछंड खाद विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हुई एफआईआर दर्ज


शिकायत मिलने पर एसडीएम लहार ने कराई जांच


एसडीएम लहार श्री विजय सिंह यादव को दिसंबर 2024 में शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम मछंड में न्यू आनंद खाद बीज भंडार विक्रेता इंद्रपाल सिंह राजावत द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया एवं डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है शिकायत प्राप्त होने पर एसडीएम ने कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराई।

1350 यूरिया की बोरी को दे रहा था 1700 में

एसडीएम लहार श्री यादव के द्वारा गठित दल जब खाद वितरक की दुकान पर खुफिया तरीके से पहुंचे एवं डमी किसान बनकर यूरिया एवं डीएपी खाद के बारे में जानकारी ली तो विक्रेता इंद्रपाल सिंह राजावत ने बताया कि 1700 रूपये में यूरिया की बोरी मिलेगी इसके अलावा टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए पोस मशीन से भी दुकान पर रखे हुए खाद भंडारण का मिलान किया गया था, जिसमें भी स्टॉक में अनियमिता देखने को मिली थी जिसका वीडियो टीम के द्वारा बनाया गया टीम के द्वारा बनाए हुए वीडियो में खाद्य विक्रेता स्पष्ट रूप से बोरियों पर निर्धारित राशि से अधिक राशि पर बेचे जाने का उल्लेख करता हुआ नजर आ रहा है उक्त आधार पर प्रकरण को दर्ज कर एसडीएम लहार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत खाद की कालाबाजारी करने पर विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश कृषि विभाग को दिए थे।

रौन थाने में दर्ज हुई एफआईआर

संपूर्ण जांच के आधार पर खाद की कालाबाजारी करने वाले विक्रेता पर उर्वरक नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 एवं 8 का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण कृषि विभाग अप निदेशक कृषि अधिकारी श्री राम सुजान शर्मा के निर्देशन में पंजीबद्ध कराया गया है।
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