ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बलात्कार के एक आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में पीड़ित महिला ने दावा किया है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और सबूत के तौर पर उसने खुद अपने बलात्कार का वीडियो बनाया था जो पुलिस के सामने प्रस्तुत किया गया। हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई महिला अपने बलात्कार का वीडियो कैसे बना सकती है।
ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बलात्कार के एक आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में पीड़ित महिला ने दावा किया है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और सबूत के तौर पर उसने खुद अपने बलात्कार का वीडियो बनाया था जो पुलिस के सामने प्रस्तुत किया गया। हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई महिला अपने बलात्कार का वीडियो कैसे बना सकती है।

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