कोविड-19 प्रॉटोकॉल का पालन कराने हेतु जिला दण्डाधिकारी ने किया दण्डात्मक आदेश जारी..

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भिण्ड जिले में नोबोल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के दिशा निर्देश एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की आयोजित वर्चुअल बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जारी किया गया है। उक्त आदेश को यथावत् रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस. द्वारा भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर कोविड-19 प्रॉटोकॉल का पालन कराने हेतु निम्नानुसार दण्डात्मक आदेश जारी किया है।
1. दुकानदार/प्रतिष्ठान अपनी दुकान/प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना, रस्सी लगाना, सेनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था तथा कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर न्यूनतम राशि रू. 1000/-से लेकर अधिकतम राशि रू. 5,000/- जुर्माना बसूलनीय होगा। लगातार उल्लघंन करने पर उल्लघंनकर्ता की दुकान/प्रतिष्ठान को 48 घण्टे की अवधि तक सील्ड किया जावेगा तथा अर्थदण्ड  की वसूला जायेगा।
2. सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर तथा परिवहन के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना मुंह को ढ़के हुये अर्थात् बिना मास्क अथवा बिना कपड़ा से ढ़के घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु मुंह को मास्क अथवा कपड़े से ढ़कना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के पाये जाने से प्रथम उल्लघंन पर राशि रूपये 100/- एवं द्वितीय उल्लघंन पर राशि रूपये 500/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
3. कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये समस्त कार्यालयों/ बैंक/हास्पीटल/न्यायालय परिसर को zero tolerance zone घोषित किया गया है जिसमें शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना तथा NO MASK NO ENTRY अनिवार्य होगा।
4. होम आइशोलेशन अथवा कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सक द्वारा दिये गये परामर्श का उल्लघंन करना इस आदेश का उल्लघंन माना जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

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