म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के प्राप्त दिशा निर्देशो के क्रम में कोविड- 19 संक्रमित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने तथा आमजन के स्वास्थ्य एवं जान-माल की सुरक्षा व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 18 अप्रैल 2021 से जिला भिण्ड अंतर्गत समस्त नगरीय सीमा क्षेत्रों में दिनांक 19 अप्रैल 2021 सोमवार की सायं 06.00 बजे से दिनांक 26 अप्रैल 2021 सोमवार की प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। दिनांक 22.04.2021 को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व घोषित कोरोना कर्फ्यू दिनांक 26 अप्रैल 2021 सोमवार के स्थान पर दिनांक 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार प्रातः 06.00 बजे तक बढ़ाया जाये। अतः उक्त जारी आदेश के शेष बिंदुओं को यथावत रखते हुये, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड सतीश कुमार एस ने जिला अंतर्गत समस्त नगरीय सीमा क्षेत्रों में दिनांक 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर घोषित किया है । उपरोक्त आदेश का मूल आशय यह है कि कम से कम लोग अपने घरो से निकले ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकें।
उक्त आदेश का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला भिण्ड कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड एवं थाना प्रभारी ( समस्त) जिला भिण्ड अक्षरश: कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड एवं श्रम अधिकारी जिला भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा।
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