मृत कर्मचारी की विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति


साकांक्ष
साकांक्ष
भोपाल. चुनावी साल में शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्णय किया है। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवंगत कर्मचारियों की विवाहित बेटी को भी अनुकंपा को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया- अब तक मप्र में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी। अब बेटों के साथ बेटी को भी होगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी-कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। पहले मामले में श्रृद्धा मालवीय पुत्री आरएस राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। अब ये पॉलिसी डिसीजन हो गया है।

प्रदेश में आइटी के क्षेत्र में निवेश करने वालों को वर्तमान आइटी नीति के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्तमान नीति को जारी रखने का निर्णय लिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई नीति तैयार कर रहा है। वहीं, पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं को नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 के प्रविधानों का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में लागू आइटी नीति की वैधता दिसंबर, 2021 तक थी। इस अवधि को मार्च, 2023 तक बढ़ाना प्रस्तावित किया गया था, इसका मुख्यमंत्री ने अनुमोदन भी कर दिया था।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ