महाप्रबंधक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भिण्ड के प्रतिवेदन पर विद्युत उपयोग में सफेद तार एवं अमानक स्तर के विद्युत तार के उपयोग नहीं करने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि जिला भिण्ड अन्तर्गत अवैधानिक विद्युत का उपयोग करने में सफेद तार का प्रायः उपयोग किया जाता है, जो कि मानक स्तर का न होकर घटिया गुणवत्ता का होता है एवं अन्य रंगों के तार भी मानक स्तर के नहीं होते हैं तथा विद्युत बिल की बकाया राशि के कारण कनेक्शन विच्छेदित करने पर एवं ट्रांसफार्मर पर बकाया राशि होने की स्थिति में न बदलने के कारण भी विच्छेदित किये जाते हैं। उसमें लम्बी-लम्बी दूरियों में कच्चे तार (सफेद तार) अमानक स्तर के उपयोग किये जाते हैं। जिसमें विद्युत दुर्घटनायें होने की संभावना बनी रहती है। अविकसित कालोनी में भी कच्चे सफेद तार लम्बी-लम्बी दूरियों में अमानक स्तर के उपयोग होते हैं क्योंकि वहां लाइनों पर आधारभूत संरचना नहीं है। जिसकारण जानमाल की हानि होने की प्रबल संभावना सदैव बनी रहती है एवं राजस्व की अत्यधिक हानि होती है। इस हेतु उक्त तारों को प्रतिबंधित करने हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
अतः उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये जिला भिण्ड में कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखने के लिये, मैं सतीश कुमार एस कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड, भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में सफेद तार व अमानक स्तर के विद्युत तार (केविल) का उपयोग प्रतिबंधित करता हूँ। चूंकि जनसामान्य सुरक्षा तथा लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी महाप्रबंधक/एस.ई./ए.ई. विद्युत विभाग जिला भिण्ड को अधिकृत किया जाता है।

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