कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने राजस्व न्यायालयों में शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा की गई, समीक्षा में आपके न्यायालय में बंटवारा प्रकरणों का निराकृत मात्र 36 प्रतिशत पाया गया, जो कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी बहुत कम हैं। निर्धारित लक्ष्य 80 प्रतिशत तक निराकृत किया जाना था। जिससे यह प्रतीत होता है, कि अपने कर्तव्य के प्रति कोई रूचि नहीं ली जाकर आप वरिष्ठ के आदेशों की अव्हेलना करने की आदी हैं। आपका उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त के संबंध में आप तत्काल जबाव कलेक्टर के समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अंतिम निर्णय ले लिया जावेगा।

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