राशि आहरण के उपरांत भी कार्य न कराने वाले पांच पूर्व सरपंच एवं एक सचिव पर होगी राशि वसूली की कार्यवाही



 दतिया जिले की 5 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों एवं एक पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायतों से निर्माण एवं विकास कार्यो के लिए राशि आहरित करने के उपरांत कार्य नहीं करायें जाने पर पंचायत राज्य अधियिम 1993 की धारा 92 की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। राशि जमा नहीं करने पर उक्त पूर्व सरपंचों के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही कर भू-राजस्व संहिता के तहत् राशि वसूली की भी कार्यवाही की जायेगी। 
 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश भार्गव ने बताया कि पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के तहत जिले की ऐसी 5 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों एवं एक पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायतों से कार्यो के लिए राशि आहरण करने के उपरांत कार्य नहीं कराने पर उन्हें सिविल जेल भेजने एवं राशि वसूली की कार्यवाही हेतु तहसीलदार को पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बरका के पूर्व सरपंच श्री चेतराम माहौर पर 1 लाख 10 हजार की राशि, प्यावल की पूर्व सरपंच श्रीमती बतिया वंशकार से 35 हजार 626 रूपये की राशि, प्यावल के पूर्व सचिव श्री जहार सिंह यादव से 35 हजार 626 रूपये की राशि, अजीतपुरा के पूर्व सरपंच श्री वृखभान दौहरे से 2 लाख 90 हजार 92 की राशि, धनौटी की पूर्व सरपंच श्रीमती विजय देवी पर 21 हजार 725 रूपये की राशि और अजीतपुरा की पूर्व सरपंच श्रीमती रजनी यादव से 42 हजार 500 रूपये राशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
CM Madhya Pradesh 
Dr. Narottam Mishra 
Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh 
Department Of Revenue, Madhya Pradesh 
Jansampark Madhya Pradesh 
#JansamparkMP

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