राज्य सूचना आयोग ने भू-अर्जन अधिकारी पर लगाया जुर्माना ,मामला RTI के अंर्तगत मांगी गई जानकारी न उपलब्ध कराने का



भोपाल : राज्य सूचना आयुक्त भोपाल द्वारा RTI के अंतर्गत मांगी जानकारी उपलब्ध न करवाने के मामले में लोकसूचना अधिकारी  पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाकर एक माह में जमा करने का आदेश दिया है दरअसल मामला ग्वालियर का जहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार व आरटीआई कार्यकर्ता मुकेश शर्मा द्वारा  10 जून 2021 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण से जुड़ी भूमि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था  जिसके जबाब में 15 जुलाई 2021  में  भू अर्जन अधिकारी ने यह जानकारी उपलब्ध न होना बता दिया उसके पश्चात 8 जुलाई 2022 को तृतीय पक्ष की जानकारी होने के कारण असहमति के आधार पर उपलब्ध न करवाने की बात कही  जब अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग में अपील की हस्तक्षेप के बाद जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा  उक्त मामले में कर्मचारियों को दोषी बताने का प्रयास उपरोक्त मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने भू अर्जन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण  सुधाकर खेड़कर पर 25000 रुपये शास्ति अधिरोपित किया अर्थात जुर्माना लगाकर एक माह में जमा करने का आदेश दिया है

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ