वणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव के अनुसार कोरोना महामारी के चलते शारीरिक दूरी का पालन कराने के उद्देश्य से हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और तमिलनाडु मंे मदिरा की ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति है। इसी तर्ज पर प्रदेश के 4 महानगरों में इस व्यवस्था को शुरू किया जाएगा। इसमें दुकानदार को ऑर्डर मिलेगा और डिलीवरी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की जाएगी।
डिलीवरी के लिए प्रोवाइडर शुल्क प्राप्त करेगा, एक मोबाइल एप होगा जिसके माध्यम से दुकान संचालक को ऑर्डर मिलेगा इसके लिए उपभोक्ता का मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापन करने के बाद एप पर पंजीयन किया जाएगा। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का पंजीयन नहीं होगा। एप पर उपभोक्ता के निवास स्थान से पास की दुकानों में शराब के स्टॉक और दर की सूची प्रदर्शित होगी।
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