विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी के संक्रमण फैलने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इसे महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है। वर्तमान में देश के कई राज्यों में एवं मध्यप्रदेश राज्य के कुछ जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुनः त्वरित गति से फैल रहा है जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो रही है।
भिण्ड जिले में वर्तमान में कोविड संक्रमित व्यक्तियों के पुनः मामले प्रकाश में आये हैं, जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण के फैलते प्रभाव एवं बढोतरी पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। अतः जिला भिण्ड में नोबोल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसर तथा भिण्ड जिले के संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आंशिक संशोधन करते हुये, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड डॉ सतीश कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया है-
1. जिला भिण्ड अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक रात्रिकालीन ’’कोरोना कर्फ्यू’’ रहेगा परंतु इस अवधि में अति आवश्यक गतिविधियाँ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
2. जिला अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार सायं 06 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक पूर्णतः ’’कोरोना कर्फ्यू’’ रहेगा।
3. जिला अंतर्गत समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये जाते हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे तथा 05 कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक नियत होगा।
4. कोविड 19 संक्रमण के हाट स्पाट क्षेत्रों/ कुंभ से आने वाले सभी व्यक्तियों/यात्रियों को भिण्ड जिले में आने के उपरांत अपनी जानकारी ग्राम पंचायतों में सचिव, नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा कोरोना कमाण्ड एवं कंट्रोल रूम को प्रदाय की जाकर निकटस्थ फीवर क्लीनिक पर जांच कराये जाने उपरांत 10 दिवस के लिये होम आइशोलेट रहना अनिवार्य होगा।
5. जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समारोह, जुलूस सम्मेलन, मेला, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि, जिनमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना रहती है, को अन्य आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।
6. कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स (ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप, यू-ट्यूब टिकटॉक, इन्स्टाग्राम इत्यादि ) पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबर, वीडियो, ऑडियो, फोटो, मीम इत्यादि न ही स्वयं भेजेंगे और न ही शेयर/ फॉरवर्ड करेंगे।
(अ) जो असत्य हो व जिसके तथ्यों की पुष्टि नहीं की गयी हो।
(ब) जो किसी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक (derogatory) व भेदभावपूर्ण (discriminatory) हो।
(स) जो आम जनता में पैनिक या भय व संशय/भ्रांति (confusion) की स्थिति पैदा करें।
7. प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है तथा जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जनसुनवाई पेटी लगायी जायेगी जिसमें आवेदक अपना आवेदन डाल सकेंगे।
8. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले दंगल, जाति/समुदाय मेला आदि के आयोजनों को प्रतिबंधित किया जाता है।
9. शादी समारोह/मृत्यु भोज के लिये सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसमें खुले क्षेत्र में अधिकतम 100 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी एवं बंद हाल में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति जो भी कम हो, की अनुमति होगी।
10. मास्क नहीं लगाने पर रू0 100/- जुर्माना बसूलनीय होगा तथा आवश्यकता होने पर अस्थाई जेल में भी भेजे जा सकेंगे।
11. दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना, रस्सी लगाना, सेनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर रू 500/- जुर्माना बसूलनीय होगा। द्वितीय उल्लंघन पर दुकान को 24 घण्टे के लिये सील्ड किया जावेगा।
12. कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये समस्त कार्यालयों/बैंक/ हास्पीटल/न्यायालय परिसर को zero tolerance zone घोषित किया गया है जिसमें शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना तथा NO MASK NO ENTRY अनिवार्य होगा।
13. 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं व्यक्तियों जिनको अन्य गंभीर बीमारी है, को चिकित्सीय प्रयोजन अथवा अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कारणों से कोरोना कर्फ्यू अवधि में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है।
14. COVID-19 के संबंध में शासन/ जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।
15. होम आइशोलेशन अथवा कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सक द्वारा दिये गये परामर्श का उल्लघंन करना इस आदेश का उल्लघंन माना जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
उक्त बिंदुओं के अतिरिक्त गतिविधियां जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी वह परिशिष्ट ’’अ’’ पर संलग्न है जिसके अंतर्गत-गतिविधियां जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी-
1. अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।
2. केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं ए.टी.एम., दूध एवं सब्जी की दुकानें ।
3.औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों/ कर्मचारियों का आवागमन।
4. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/ कर्मचारी का आवागमन।
5. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी तथा अधिकारीगण ।
6. एंबुलेंस तथा फायरबिग्रेड सेवाऐं।
7. टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी ।
8.बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक ।
9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें
10. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।
11. कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)।
12. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बंधु।
13. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त जिला भिण्ड से अनुमति प्राप्त आयोजन।
14. अस्पताल, नर्सिंग होग, मेडीकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
15.कन्सट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस/परिसर में रूके हो)।
16. आई. टी. कंपनियां, बी.पी.ओ./मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स।
17.अखवार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण
18. होटल (केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ )
उक्त आदेश का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला भिण्ड, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड एवं थाना प्रभारी ( समस्त ) जिला भिण्ड अक्षरशः कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा।
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